कोचिंग फायरिंग मामला : खान सर की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक

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राजधानी पटना की एक सिविल कोर्ट ने मशहूर शिक्षक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैसल खान उर्फ 'खान सर' को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कथित कोचिंग फायरिंग मामले में खान सर की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद फिलहाल खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार हट गई है।

अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई: पुलिस को सख्त कार्रवाई न करने के निर्देश

पटना सिविल कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Application) पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस को उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक या कठोर कार्रवाई न करने का आदेश दिया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारी से घटना की 'केस डायरी' और खान सर का पुराना रिकॉर्ड (antecedents) भी तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई तक यह अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी।


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