पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) के पद को लेकर चल रहे एक बड़े कानूनी और राजनीतिक विवाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस पद पर ऋतब्रत बनर्जी की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाने की तृणमूल कांग्रेस (TMC) की मांग को खारिज कर दिया है, जिससे उन्हें फिलहाल एक बड़ी फौरी राहत मिली है। टीएमसी ने अदालत में याचिका दायर कर विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) द्वारा ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता मान्यता देने के फैसले को चुनौती दी थी और इस पर तुरंत स्टे लगाने की मांग की थी। अदालत ने इस पर रोक लगाने से साफ इनकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जून की तारीख तय की है।

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पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) के पद को लेकर चल रहे एक बड़े कानूनी और राजनीतिक विवाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस पद पर ऋतब्रत बनर्जी की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाने की तृणमूल कांग्रेस (TMC) की मांग को खारिज कर दिया है, जिससे उन्हें फिलहाल एक बड़ी फौरी राहत मिली है। टीएमसी ने अदालत में याचिका दायर कर विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) द्वारा ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता मान्यता देने के फैसले को चुनौती दी थी और इस पर तुरंत स्टे लगाने की मांग की थी। अदालत ने इस पर रोक लगाने से साफ इनकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जून की तारीख तय की है।


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