सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और बिहार के मंत्री को जारी किया नोटिस

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बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।  याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ही वर्ष 2001 के ऐतिहासिक फैसले (एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य) का हवाला दिया गया है, जिसमें अदालत ने साफ कहा था कि कोई भी गैर-विधायक 6 महीने की अवधि खत्म होने के बाद दोबारा बिना चुने मंत्री नहीं बन सकता। गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश को नोटिस जारी कर पूछा है कि वे किस संवैधानिक अधिकार के तहत इस पद पर बने हुए हैं। अदालत इस मामले में 'क्वो वारंटो' (Quo Warranto - अधिकार पृच्छा) रिट के तहत सुनवाई कर रही है।


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