सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामले में घिरे तथाकथित आरटीआई (RTI) कार्यकर्ता को अग्रिम जमानत देने से साफ इनकार करते हुए बेहद सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि आजकल 'आरटीआई एक्टिविज्म' सरकारी काम को रोकने और ब्लैकमेलिंग का एक नया बिजनेस (धंधा) बन गया है, जो लोक सेवकों को अपनी ड्यूटी करने से रोकता है। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने पंजाब के बटाला में सड़क निर्माण परियोजना के काम में बाधा डालने, मजदूरों से मारपीट करने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोपी रमेश कुमार बहल की याचिका को खारिज कर दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामले में घिरे तथाकथित आरटीआई (RTI) कार्यकर्ता को अग्रिम जमानत देने से साफ इनकार करते हुए बेहद सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि आजकल 'आरटीआई एक्टिविज्म' सरकारी काम को रोकने और ब्लैकमेलिंग का एक नया बिजनेस (धंधा) बन गया है, जो लोक सेवकों को अपनी ड्यूटी करने से रोकता है। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने पंजाब के बटाला में सड़क निर्माण परियोजना के काम में बाधा डालने, मजदूरों से मारपीट करने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोपी रमेश कुमार बहल की याचिका को खारिज कर दिया।


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