कर्नाटक हाईकोर्ट ने गेम्सक्राफ्ट के फाउंडर्स की गिरफ्तारी को बताया 'गैर-कानूनी', तुरंत रिहाई के आदेश

feature-top

प्रवर्तन निदेशालय (ED) को एक बड़ा झटका देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी 'गेम्सक्राफ्ट' के तीनों संस्थापकों की गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया है। अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि हिरासत में लिए गए तीनों निदेशकों को तत्काल प्रभाव से जेल से रिहा किया जाए l

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने 16 जून 2026 को दीपक सिंह, विकास तनेजा और पृथ्वीराज सिंह (गेम्सक्राफ्ट के संस्थापकों) की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, उनकी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी करार देते हुए तत्काल रिहाई का आदेश दिया


feature-top