छ.ग : बाहरी राज्यों के डॉक्टर अब छत्तीसगढ़ में कर सकेंगे प्रैक्टिस, NOC की अनिवार्यता खत्म

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छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ा नीतिगत बदलाव करते हुए बाहरी राज्यों के डॉक्टरों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। सरकार द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब दूसरे राज्यों में पंजीकृत MBBS, MD, MS और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बिना किसी प्रशासनिक जटिलता के सीधे छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे सकेंगे।


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