1993 बाउबाजार ब्लास्ट: SC ने TADA दोषी की समय से पहले रिहाई के दिल्ली HC के आदेश पर रोक लगाई

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें मोहम्मद राशिद खान की समय से पहले रिहाई का आदेश दिया गया था। खान को कोलकाता के 1993 के बऊबाजार बम धमाकों में दोषी ठहराया गया था, जिसमें 69 लोगों की जान चली गई थी।

जस्टिस पीके मिश्रा और संजीव सचदेवा की बेंच ने TADA दोषी की रिहाई के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया।


feature-top