यूके कोर्ट का नीरव मोदी को सख्त आदेश : बैंक ऑफ इंडिया के ₹100 करोड़ देने का निर्देश

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लंदन (यूके) की एक अदालत ने भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ लोन रिकवरी मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया (BOI) का बकाया कर्ज चुकाने के तहत करीब ₹100 करोड़ (£10 मिलियन से अधिक) का भुगतान करने का सख्त आदेश दिया है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के महाघोटाले के बाद से लंदन की जेल में बंद नीरव मोदी के खिलाफ भारतीय बैंकों की अंतरराष्ट्रीय कानूनी जंग में इसे एक बड़ी और महत्वपूर्ण जीत माना जा रहा है। इस फैसले के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया के लिए अपनी डूबी हुई रकम को वसूलने का रास्ता साफ हो गया है।


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