कर्नाटक ने रिवेंज पोर्न, सेक्सटॉर्शन मामलों में FIR अनिवार्य

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डिजिटल प्राइवेसी सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए, कर्नाटक पुलिस डिपार्टमेंट ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया है। इसके तहत पुलिस के लिए उन सभी मामलों में FIR दर्ज करना ज़रूरी कर दिया गया है, जिनमें बिना सहमति के निजी फ़ोटो और वीडियो शेयर करने, पब्लिश करने या भेजने की बात हो, भले ही कंटेंट असल में उस व्यक्ति की सहमति से रिकॉर्ड किया गया हो या नहीं।

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर इस फ़ैसले की घोषणा करते हुए, कर्नाटक के होम मिनिस्टर प्रियांक खड़गे ने कहा कि किसी इमेज या वीडियो को रिकॉर्ड करने की सहमति का मतलब उसे शेयर करने या सर्कुलेट करने की सहमति नहीं माना जा सकता।


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