सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी और न्यायिक काम में AI के इस्तेमाल को ठहराया गलत

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सुप्रीम कोर्ट ने अदालती और कानूनी कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते और अनियंत्रित इस्तेमाल पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ तौर पर इसे 'गलत काम' की श्रेणी में रखते हुए वकीलों और वादियों को आगाह किया है कि वे कानूनी ड्राफ्टिंग या दलीलें तैयार करने के लिए पूरी तरह एआई टूल्स पर निर्भर न रहें। अदालत का मानना है कि एआई कई बार मनगढ़ंत कानूनी मामलों और गलत संदर्भों को सच बनाकर पेश कर देता है, जिससे न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को गंभीर खतरा पहुंचता है। 


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