मद्रास हाई कोर्ट : CM विजय पर टिप्पणी करने वाले DMK नेता की राहत याचिका खारिज

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मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय (थलपति विजय), उनके परिवार और एक अभिनेत्री के खिलाफ इंस्टाग्राम पर बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी करने के मामले में डीएमके (DMK) नेता ए. अनबनंतम को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस सी. कुमारप्पन ने सख्त लहजे में कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सोशल मीडिया पर किसी की निजी जिंदगी को निशाना नहीं बनाया जा सकता और इस कृत्य ने समाज की चेतना को आहत किया है। 


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