बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश : वन क्षेत्र के 10 किमी के दायरे में आरा मिलों पर पूरी तरह प्रतिबंध, 19 याचिकाएं खारिज

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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट ने जंगलों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि वन क्षेत्र (जंगल) की सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की आरा मिलों (Saw Mills) के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस नियम को चुनौती देने वाली आरा मिल संचालकों की सभी 19 याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत के इस कड़े रुख से अवैध कटाई और वनों के दोहन पर लगाम लगेगी, हालांकि इस फैसले से क्षेत्र के आरा मिल कारोबारियों को एक बड़ा झटका लगा है।


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