कलकत्ता HC का आदेश : अभिषेक बनर्जी धमकी केस में 15 जुलाई को होगा वॉयस सैंपल टेस्ट

feature-top

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को 15 जुलाई को अपना वॉयस सैंपल देने का आदेश दिया। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने सैंपल देने में देरी पर नाराज़गी जताई। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह यह पक्का करे कि पेशी के दौरान बनर्जी को कोई परेशानी न हो। कार्रवाई रद्द करने की बनर्जी की अर्जी वापस ले ली गई मानकर खारिज कर दी गई। उन्हें जांच में सहयोग करना होगा और नोटिस का पालन करना होगा।


feature-top