मद्रास HC के गोहत्या बैन के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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तमिलनाडु की नवगठित मुख्यमंत्री विजय (TVK) सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी कानूनी और राजनीतिक जीत मिली है. शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, जिसमें पूरे राज्य में गोहत्या और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने विजय सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए माना कि हाईकोर्ट का यह निर्देश राज्य के मौजूदा 'तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958' के प्रावधानों के विपरीत था, जो कुछ खास शर्तों और प्रमाण पत्र के आधार पर 10 वर्ष से अधिक उम्र के मवेशियों के वध की अनुमति देता है.


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