सुप्रीम कोर्ट ने रील्स बैन याचिका खारिज कर आर्टिकल 32 के दुरुपयोग पर दी चेतावनी

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रील्स,शॉर्ट्स और पॉडकास्ट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए याचिकाकर्ता को सख्त चेतावनी दी कि वे अपने राजनीतिक या व्यक्तिगत एजेंडे के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) का राजनीतिकरण और दुरुपयोग न करें। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालत का इस्तेमाल पब्लिसिटी स्टंट या बिना किसी ठोस कानूनी आधार के सोशल मीडिया पर रोक लगाने के लिए नहीं किया जा सकता।


feature-top