तमिलनाडु : सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिका जल्द निपटारे वाली PIL पर सुनवाई से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी विवादों को तेज़ी से निपटाने की एक याचिका को खारिज कर दिया। इसने मद्रास हाई कोर्ट को 54 चुनावी याचिकाओं पर तेज़ी से सुनवाई करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका पर विचार करने से एक गलत मिसाल कायम होगी। याचिकाकर्ताओं को राहत के लिए सीधे हाई कोर्ट जाने की आज़ादी दी गई। याचिका में रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट के अनुसार छह महीने के अंदर निपटाने की मांग की गई थी। 


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