छत्तीसगढ़ में 'धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026' लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना

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छत्तीसगढ़ में अवैध और जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए साय सरकार ने 'छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026' को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है, जिसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस नए और कड़े कानून के तहत प्रलोभन, डर, धमकी या धोखे से कराए जाने वाले धर्मांतरण पर पूरी तरह रोक रहेगी और ऐसा करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने के साथ-साथ सख्त जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस कदम से राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले तत्वों पर शिकंजा कसेगा। 


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