पश्चिम बंगाल : 1 सितंबर से बंगाल के हर सरकारी दफ्तर में बंगाली भाषा होगी अनिवार्य

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पश्चिम बंगाल 1 सितंबर, 2026 से राज्य सरकार के सभी कामों के लिए बंगाली भाषा को ज़रूरी कर देगा। यह फ़ैसला भाषा के इस्तेमाल के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सलाह के बाद लिया गया है। नागरिक सेवाओं, डिजिटल सिस्टम और पब्लिक कम्युनिकेशन चैनलों में बंगाली का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र सरकार के साथ आधिकारिक बातचीत में बंगाली और हिंदी का इस्तेमाल किया जा सकता है। 


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