CJP मार्च में पुलिस बर्बरता पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 'सबूत सुरक्षित' रखने का दिया आदेश

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दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'संसद मार्च' के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई कथित पुलिस बर्बरता के मामले में बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को आदेश दिया है कि इस पूरे प्रदर्शन और लाठीचार्ज से जुड़े तमाम CCTV फुटेज, वीडियोग्राफी और अन्य सभी जरूरी डिजिटल रिकॉर्ड्स को तत्काल सुरक्षित (Preserve) रखा जाए, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच और सुनवाई में सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके। 


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