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"सिर्फ़ इसलिए लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता कि आंदोलन चल रहा है": सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ़ कर दिया: कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार संविधान के तहत "पूरी तरह से गारंटीड" है, और यह भी बताया कि सिर्फ़ इसलिए लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई आंदोलन हो रहा है।
टॉप कोर्ट 20 जुलाई की घटनाओं की जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जब प्रदर्शनकारी छात्रों के संसद चलो मार्च पर आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया गया था।
टॉप कोर्ट ने कहा, "शांतिपूर्ण, कानूनी विरोध का अधिकार संविधान के तहत पूरी तरह से गारंटीड है। जब तक यह शांतिपूर्ण आंदोलन है, सिर्फ़ इसलिए लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि आंदोलन हो रहा है।"
टॉप कोर्ट NEET पेपर लीक पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसवालों को पीटे जाने का आरोप लगाने वाली एक अलग याचिका पर भी सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।
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