बिलासपुर हाईकोर्ट : फर्म के नए उत्तराधिकारियों से नहीं वसूला जा सकता पुराना सर्विस टैक्स

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बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के व्यापारिक समुदाय के हक में एक बेहद अहम और राहत देने वाला फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति की पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी भी फर्म के पुराने सर्विस टैक्स बकाए की वसूली उसके नए वारिसों या उत्तराधिकारियों से नहीं की जा सकती। टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी वसूली नोटिस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व मालिकों की देनदारी का बोझ नए कारोबारियों पर डालना कानूनन गलत है।


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