पार्टी विलय और अयोग्यता के नियमों पर कपिल सिब्बल की याचिका पर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट दसवीं अनुसूची की व्याख्या पर कपिल सिब्बल की याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में सवाल उठाया गया है कि पार्टी मर्जर MLA और MP को अयोग्यता से कैसे बचा सकता है। कोर्ट ने कहा कि संसद को इन जटिल मुद्दों के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए। सिब्बल ने तर्क दिया कि यह प्रावधान देश के राजनीतिक परिदृश्य पर काफी असर डालता है। इस मामले को गोवा के MLAs के दलबदल से जुड़े एक ऐसे ही मामले के साथ टैग किया गया था।


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