हाईकोर्ट का ने महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने वाले पुलिसकर्मी को हटाने से किया इनकार

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दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान एक महिला को थप्पड़ मारने के आरोपी पुलिस अधिकारी (एडिशनल डीसीपी) को जांच प्रक्रिया या पद से हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल सोशल मीडिया पर वायरल किसी वीडियो क्लिप के आधार पर पूरी संस्था की साख पर सवाल उठाना या निष्पक्ष सुनवाई के बिना अधिकारी को दोषी मानकर कार्यवाही से हटाना गलत होगा। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि अधिकारी ने कोई गलती की है तो उन पर कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई होगी, लेकिन इसके आधार पर उनसे उनका काम नहीं छीना जा सकता।


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