दिल्ली हाईकोर्ट ने BJP विधायक राजू सिंह की सजा पर लगाई रोक

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दिल्ली हाई कोर्ट ने बिहार से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह (राजू पाल सिंह) की 4 साल की जेल की सजा पर रोक लगा दी है। यह मामला साल 2018 के न्यू ईयर जश्न के दौरान दक्षिण दिल्ली के एक फार्महाउस में हुई 'हर्ष फायरिंग' से जुड़ा है, जिसमें अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई थी। निचली अदालत द्वारा 4 साल की कैद और 25 लाख रुपये के मुआवजे की सजा सुनाए जाने के बाद राजू सिंह ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई में समय लगने की संभावना को देखते हुए सशर्त जमानत देते हुए सजा के अमल पर रोक लगा दी है।


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