25 तारीखों में 14 बार नहीं हुई रायपुर भाड़ा नियंत्रक में सुनवाई, हाईकोर्ट ने स्थगन को बताया अवैधानिक

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रायपुर भाड़ा नियंत्रक के समक्ष लंबित एक वाद में 25 सुनवाई तारीखों में 14 बार कार्यवाही स्थगित होने के मामले ने अब न्यायपालिका का ध्यान खींचा है। रायपुर निवासी सतपाल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बार-बार होने वाले स्थगन पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि इस तरह की स्थगितियों से न्याय के कार्यपालन में बाधा उत्पन्न होती है। न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने निर्देश दिया कि केवल अधिवक्ता संघ के शोक प्रस्ताव के आधार पर सभी मामलों की सुनवाई स्वतः स्थगित न की जाए। अदालत ने याचिकाकर्ता के लंबित वाद का तीन माह के भीतर निराकरण करने का भी आदेश दिया है।


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