कर्नाटक: HC ने NICE के खिलाफ फैसला बरकरार रखा

feature-top

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु-मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में NICE और KIADB की अपील खारिज कर दी। एक डिवीजन बेंच ने ज़मीन अधिग्रहण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर सिंगल जज के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने पाया कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अधिग्रहित ज़मीन का कमर्शियल इस्तेमाल किया गया, जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का उल्लंघन है। जजों ने कहा कि हज़ारों ज़मीन मालिकों को दशकों से मुआवज़ा नहीं मिला है।


feature-top