दिल्ली दंगे : उमर खालिद की बेल याचिका पर दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट का नोटिस

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दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व स्कॉलर उमर खालिद की 2020 के दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले में ज़मानत की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और विकास महाजन की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और दिल्ली पुलिस की तरफ से वकील ध्रुव पांडे से कहा कि वे खालिद को बेल देने से मना करने वाले ट्रायल कोर्ट के 4 मई के ऑर्डर के खिलाफ पिटीशन पर जवाब फाइल करें।

खालिद ने सुप्रीम कोर्ट के 22 मई के फैसले का हवाला देते हुए इंटरिम बेल मांगी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हवाले से यह बड़ा सवाल उठाया गया था कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम केए नजीब (2021) में उनके तीन जजों के ऐतिहासिक फैसले को अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के उन मामलों में कैसे लागू किया जाना चाहिए जिनमें लंबे समय तक जेल में रहना और ट्रायल में देरी हुई और दिल्ली दंगों के मामले में दो सह-आरोपियों को इंटरिम बेल दी गई।

हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 27 अगस्त तय की, जब वह उसी ऑर्डर के खिलाफ सह-आरोपी शरजील इमाम की पिटीशन पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा, "मामले के नेचर को देखते हुए, अपील और इंटरिम बेल के लिए एप्लीकेशन पर नोटिस जारी करें। 27 अगस्त को लिस्ट करें।"


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