'डिजिटल अरेस्ट' पर SC कोर्ट के नए निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने "डिजिटल अरेस्ट" स्कैम के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए देश की कार्रवाई को मज़बूत करने के मकसद से कई निर्देश जारी किए। कोर्ट ने रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) को चार हफ़्ते के अंदर बैंकों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाने का निर्देश दिया और केंद्र से मुआवज़े के फ्रेमवर्क की जांच करने को कहा।

चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने साइबर-इनेबल्ड फ़ाइनेंशियल धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर एक मामले की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।


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