गोवा रोमियो लेन हादसा: हाई कोर्ट ने रद्द की मालिकों की जमानत

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बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने अरपोरा स्थित चर्चित नाइट क्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' के मालिकों और उनके एक बिजनेस पार्टनर को मिली जमानत को पूरी तरह रद्द कर दिया है। यह फैसला पिछले साल दिसंबर में क्लब में लगी उस भीषण आग से जुड़ा है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।

जस्टिस डॉ. नीला गोखले की सिंगल बेंच का आदेश
हाई कोर्ट की जस्टिस डॉ. नीला गोखले की एकल पीठ ने उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह सख्त आदेश दिया, जिनमें आरोपियों को निचली अदालत से पहले मिली जमानत को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने माना कि अपराध की गंभीरता और बड़े पैमाने पर हुई जनहानि को देखते हुए आरोपियों को बाहर रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।


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