छ.ग हाईकोर्ट : 23 साल पुराने रिश्वत केस में पूर्व पटवारी की याचिका खारिज, सजा बरकरार

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्ष 2003 के 23 साल पुराने रिश्वतखोरी मामले में फैसला सुनाते हुए तत्कालीन पटवारी माधव सिंह चंदेल की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है, हालांकि उनकी 73 वर्ष की आयु को देखते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई 3 साल की सजा को घटाकर 1 साल कर दिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आरोपी को जमीन के दस्तावेजों के सत्यापन के एवज में 2,000 रुपये की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।


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