सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 2 हफ़्ते में सरेंडर करने का दिया आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने रेप के दोषी और 'तहलका' के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को सरेंडर करने का आदेश दिया और कहा कि उन्हें दो हफ़्ते के अंदर ऐसा करना होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 6 अगस्त को तेजपाल को दोषी ठहराया और 2013 में अपनी एक पूर्व सहयोगी के साथ रेप करने के मामले में उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले में 2021 में उन्हें बरी किए जाने के फ़ैसले को पलट दिया था।


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