'रिएक्टिन प्लस' पर गलत प्रचार के कारण सिप्ला की पुणे यूनिट का लाइसेंस रद्द

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महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने दवा निर्माता कंपनी सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड की पुणे (वाडकी) स्थित कैरी एंड फॉरवर्डिंग (C&F) यूनिट का दवा बिक्री लाइसेंस रद्द कर दिया है l यह कार्रवाई कंपनी द्वारा 'रिएक्टिन प्लस' (Reactin Plus) नामक टैबलेट के पैकेट पर अनधिकृत प्रचार सामग्री (Unauthorized Promotional Text) छापने और भंडारण में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण की गई है l

FDA अधिकारियों के मुताबिक, जून में कंपनी के मुख्य गोदाम के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 'शेड्यूल-एच' (Schedule H) की डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवा 'रिएक्टिन प्लस' के पैकेट पर बिना अनुमति "एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक" (दर्द निवारक और बुखार रोधी) शब्द छापे गए थे l नियमों के मुताबिक, ऐसी दवाओं पर इस तरह का विज्ञापन उपभोक्ताओं को बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेने (Self-Medication) के लिए प्रेरित कर सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है l इसके अलावा, जांच टीम को गोदाम में दवाइयां सीधे फर्श पर रखी मिलीं, स्टॉक रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई और एक्सपायर्ड दवाओं के निस्तारण में भी कमियां देखी गईं l


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