वन भूमि आवंटन विवाद : 'निजी संस्थाओं से वापस ली जाए आरक्षित जंगलों की जमीन' - शीर्ष अदालत

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देश में पर्यावरण संरक्षण और वनों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बेहद कड़ा और समझौता न करने वाला रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध रूप से निजी संस्थाओं को हस्तांतरित की गई आरक्षित वन भूमि की पहचान करने और उसे वन विभागों को वापस सौंपने के अपने पुराने निर्देशों को वापस लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर की गई उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) को पूरी तरह से खारिज करते हुए अपने ऐतिहासिक फैसले को बरकरार रखा है।


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