छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीएमएफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी एक याचिका को खारिज करते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई अचल संपत्तियों को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के बदले रिहा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुर्क की गई संपत्ति को किसी अन्य वित्तीय गारंटी या असुविधा के आधार पर मुक्त करना कोई अंतर्निहित कानूनी अधिकार नहीं है।

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीएमएफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी एक याचिका को खारिज करते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई अचल संपत्तियों को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के बदले रिहा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुर्क की गई संपत्ति को किसी अन्य वित्तीय गारंटी या असुविधा के आधार पर मुक्त करना कोई अंतर्निहित कानूनी अधिकार नहीं है।


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