रिलायंस ADAG घोटाला: अमिताभ झुनझुनवाला की जमानत याचिका खारिज

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दिल्ली की एक अदालत ने 11,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी अमिताभ झुनझुनवाला की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े कथित बैंक लोन घोटाले की जांच से संबंधित है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल पाहुजा ने फैसला सुनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय की इस दलील को स्वीकार किया कि जांच के इस संवेदनशील मोड़ पर आरोपी को राहत देने से गवाहों और सबूतों पर असर पड़ सकता है।


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