छ.ग : निजी स्कूलों की NOC खत्म, नए नियमों के तहत ही मिलेगी मान्यता

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छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य में निजी स्कूलों के लिए एनओसी (NOC) और मान्यता नवीनीकरण प्रक्रिया के नियमों को अत्यधिक सख्त कर दिया है, जिससे मानकों पर खरे न उतरने वाले निजी स्कूलों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। नए दिशानिर्देशों के तहत, स्कूलों को भवन सुरक्षा, अग्निशमन NOC, खेल का मैदान, योग्य शिक्षक और निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात जैसे सभी कड़े मापदंडों का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है।


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