जातिगत टिप्पणी विवाद : यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज

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दिल्ली की अदालत ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला कथित तौर पर जाति-संबंधी टिप्पणियों से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r) के तहत अपराध के तत्व सामने आते हैं।


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