विरोध प्रदर्शनों में FIR का अधिकार केवल अदालत के पास : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जुलाई में हुए विरोध-प्रदर्शनों के सिलसिले में उसकी पाँच सदस्यीय हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी FIR दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि आपराधिक जाँच का निर्देश देने का अधिकार पूरी तरह से कोर्ट के पास है।


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