GST रजिस्ट्रेशन : नए GST रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक आधार जरूरी

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दिल्ली हाई कोर्ट ने देश के सभी टैक्स अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे वस्तु एवं सेवा कर (GST) पंजीकरण चाहने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए बायोमेट्रिक-आधारित आधार सत्यापन अनिवार्य रूप से लागू करें। अदालत ने अंतरिम आदेश में निर्देश दिया है कि इस बायोमेट्रिक सुरक्षा कवच के बिना अब से कोई भी नया जीएसटी पंजीकरण जारी नहीं किया जाएगा। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे हो रहे अरबों रुपये के टैक्स घोटाले पर लगाम लगाने के लिए यह देशव्यापी आदेश पारित किया है


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