विमल इलायची' मामले में दिल्ली HC ने याचिका खारिज की

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दिल्ली हाई कोर्ट ने 'विमल इलायची' की निर्माता कंपनी पीबी एग्रो एलएलपी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेताओं शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को महाराष्ट्र एफडीए (FDA) द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई थी l

जस्टिस स्वरणा कांता शर्मा की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि दिल्ली हाई कोर्ट के पास इस मामले की सुनवाई का क्षेत्रीय अधिकार नहीं है, इसलिए यह याचिका विचारणीय नहीं है l

  • सही मंच महाराष्ट्र की अदालतें: अदालत ने फैसला सुनाया कि चूंकि कारण बताओ नोटिस मुंबई स्थित महाराष्ट्र एफडीए द्वारा जारी किया गया था और तीनों अभिनेता भी महाराष्ट्र में रहते हैं, इसलिए इस शिकायत को उठाने के लिए महाराष्ट्र की अदालतें ही सही और सुविधाजनक मंच हैं l 
  • मेरिट पर फैसला नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट ने सरोगेट विज्ञापन के आरोपों की वैधता या उसकी मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है l केवल क्षेत्राधिकार के तकनीकी आधार पर याचिका खारिज की गई है l

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