सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ पुलिस की कथित ज्यादतियों की जांच के लिए बनाई गई पांच सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति का पुनर्गठन करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि समिति के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोप केवल अटकलें और पहले से बनी धारणाएं हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा कि यह कमिटी निष्पक्षता और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों और निष्पक्ष नज़रिए के साथ उनकी मदद करने के लिए बनाई गई है।

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ पुलिस की कथित ज्यादतियों की जांच के लिए बनाई गई पांच सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति का पुनर्गठन करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि समिति के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोप केवल अटकलें और पहले से बनी धारणाएं हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा कि यह कमिटी निष्पक्षता और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों और निष्पक्ष नज़रिए के साथ उनकी मदद करने के लिए बनाई गई है।


feature-top