दल बदलकर इस्तीफा और फिर चुनाव लड़ने पर मद्रास HC सख्त

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मद्रास उच्च न्यायालय ने दल बदलने के तुरंत बाद इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ने वाले विधायकों की प्रथा पर सख्त नाराजगी जताते हुए इसे 'लोकतंत्र का मज़ाक' और मतदाताओं के भरोसे का अपमान बताया है। कोर्ट ने यह टिप्पणी उस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें राजनीतिक कारणों से होने वाले इन इस्तीफों की वजह से उपचुनावों पर होने वाले सरकारी खर्च की जवाबदेही तय करने की मांग की गई थी।


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