अरुणाचल, नगालैंड और मणिपुर में AFSPA की मियाद बढ़ी

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केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के चुनिंदा हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय  द्वारा 25 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रभावित क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है। यह आदेश 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा।

अरुणाचल प्रदेश के इन इलाकों में लागू रहेगा कानून

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में यह कानून लागू रहेगा: तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले।
नामसाई जिला: नामसाई, महादेवपुर और चौखम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाके।

नगालैंड और मणिपुर में भी बढ़ी मियाद

अरुणाचल प्रदेश के साथ-साथ केंद्र सरकार ने नगालैंड और मणिपुर के कई हिस्सों में भी आफ्स्पा (AFSPA) की अवधि को मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है:

नगालैंड : राज्य के 9 जिलों (दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक, पेरेन और मेलुरी) सहित 5 अन्य जिलों के 21 पुलिस स्टेशनों में कानून लागू रहेगा।
मणिपुर : घाटी के 13 पुलिस थानों को छोड़कर पूरे राज्य में अशांत क्षेत्र का दर्जा बरकरार रखा गया है।


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