प्रियंका सक्सेना की IAF में फिर होगी बहाली, SC का फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय वायु सेना को पूर्व शॉर्ट सर्विस कमिशंड (SSC) अधिकारी प्रियंका सक्सेना को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट का यह ऐतिहासिक आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रियंका सक्सेना एक 'वार विडो' हैं, जिन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों के चलते 2013 में वायु सेना छोड़ दी थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहाना की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह एक "अत्यंत विशिष्ट" मामला है, इसलिए इस फैसले को एक अद्वितीय, एकल मामले के रूप में माना जाए और इसे भविष्य के लिए कानूनी मिसाल न बनाया जाए।


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