तमिलनाडु : RTI विवाद पर तीखे विरोध के बाद TVK सरकार ने वापस ली अधिसूचना

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तमिलनाडु में विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार ने 'पब्लिक (लॉ एंड ऑर्डर) डिपार्टमेंट' को 'सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005' के दायरे से बाहर रखने का आदेश जारी किया था, क्योंकि यह एक इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गनाइज़ेशन है। लेकिन विपक्ष की आलोचना के बाद सरकार ने इस फैसले को रद्द कर दिया है।

सरकार ने कहा, "ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट (R) डिपार्टमेंट का 21 सितंबर, 2026 का सरकारी आदेश (Ms.No 57), जो RTI अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (4) के तहत 'पब्लिक (लॉ एंड ऑर्डर) डिपार्टमेंट' को छूट देने से संबंधित था, उसे रद्द कर दिया गया है।"


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