UP : हुक्का बार संचालकों को हाईकोर्ट का झटका, रेस्तरां-कैफे में हुक्का परोसना अवैध

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उत्तर प्रदेश में हुक्का बार संचालकों को एक बड़ा झटका देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के रेस्तरां, कैफे और होटलों में ग्राहकों को हुक्का नहीं परोसा जा सकता, चाहे वह कोई भी निर्दिष्ट धूम्रपान क्षेत्र ही क्यों न हो। अदालत ने विभिन्न रेस्तरां और कैफे मालिकों द्वारा पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली 81 याचिकाओं को खारिज करते हुए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की पीठ ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का परोसना तंबाकू कानूनों का सीधा उल्लंघन है।


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