दिल्ली-NCR में 1 अक्टूबर से सख्ती, बिना PUC सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

feature-top

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 1 अक्टूबर 2026 से वाहनों के लिए बेहद सख्त नियम लागू किया जा रहा है। सरकार की नई प्रदूषण रोधी रणनीति के तहत अब बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सरकार की वर्ष 2026-27 की विंटर एक्शन प्लान के हिस्से के रूप में इस अभियान को और अधिक कड़ा बनाया गया है l


feature-top