आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज

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गुजरात उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए 20 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी l हालांकि, अदालत ने उन्हें जेल प्रशासन के माध्यम से अपनी पत्नी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीडियो कॉल) के जरिए बातचीत करने की अनुमति दे दी है l


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