गुजरात में लागू हुआ UCC कानून, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बना देश का दूसरा राज्य

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल, 2026 को मंज़ूरी दे दी है। इसके साथ ही, उत्तराखंड के बाद यह स्वतंत्र भारत का दूसरा राज्य बन गया है जिसने पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत कानूनों) के लिए एक समान कानून लागू किया है। राज्य सरकार इस कोड के लिए नियम नोटिफ़ाई करेगी, जिसके बाद यह कानून लागू हो जाएगा।

24 मार्च को आठ घंटे की बहस के बाद पास हुए इस कानून में राज्य की अनुसूचित जनजाति (ST) आबादी को छूट दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसे तब पेश किया, जब सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। जस्टिस देसाई इससे पहले उस कमेटी की भी हेड थीं जिसने उत्तराखंड कोड का ड्राफ़्ट तैयार किया था।


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