CEC विवाद : SC ने खारिज की ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की याचिका, अंतरिम आदेश देने से इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) में अन्य दो चुनाव आयुक्तों - सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी - की सहमति के बिना एकतरफा फैसले लिए।

CJI सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। यह नोटिस CEC के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग द्वारा कथित तौर पर दो चुनाव आयुक्तों की मंज़ूरी के बिना लिए गए फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर एक हफ़्ते के भीतर जवाब मांगने के लिए जारी किया गया था।


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